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हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन आदेश जारी करने पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन आदेश जारी करने पर लगाई रोक

बिलासपुर / साल 2013में संचालकनगरीय प्रशासन एवं विकास विभागरायपुरद्वारा नगर निगमोंनगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उप-अभियंता के पद पर भर्ती एवंनियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडलरायपुर ने ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया था।

याचिकाकर्ताओं ने उप-अभियंता के पद के लिए विधिवत आवेदन किया थाउसके बाद याचिकाकर्ताओं के नाम पर प्रवेश पत्र जारी किए गए थे और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई थीयाचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे। लिखित परीक्षा दी जिसके बाद मेरिट सूचि जारी किया गयाजिसमे याचिकाकर्ता का नाम मेरिट में था।

इसके बाद 29.04.2013को संचालकनगरीय प्रशासन एवं विकास विभागरायपुर ने चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कीजिससे याचिकाकर्ताओं को नगर निगम रायपुर में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया। और संचालकने मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी)/प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) के अनुमोदन के बाद 14.05.2013को या उससे पहले चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

आयुक्त नगर पालिक निगमरायपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.04.2013के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी कर उन्हें नगर निगम रायपुर केविभिन्न जोनों में पदस्थापित किया गया।

आयुक्त नगर पालिक निगमरायपुरद्वारा सब-इंजीनियर के पद का वरिष्ष्ठता सूचि का प्रकाशन किया गया उक्त सूचि में याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी/सब-इंजीनियर का नाम वरिष्ठता सूचि में याचिकाकर्ता के नाम से उपर रखा गया|

नगर निगम रायपुर द्वारा सब-इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पद्दोन्नति समिति की बैठक हुई जिसमे याचिकाकर्ता से कम रैंक वाले अभ्यर्थी/उत्तरवादी का नाम पद्दोन्नति हेतु विचार किया गया और याचिकाकर्ता से कम रैंक वाले अभ्यर्थी/उत्तरवादी का नाम सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई इस विसंगति के कारण कुछ याचिकाकर्ता का नाम सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति नहीं हुई|

वरिष्ष्ठता सूचिसे क्षुब्द होकर याचिकाकर्ता नरेश कुमार साहूपुकेष कुमार साहूशैलेन्द्र कुमार पटेल एवं गरिमा वर्माने माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई|